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गुरुवार, 28 नवंबर 2024

एमपी में लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी


भोपाल, लोगों को सुरक्षित रखने सुरक्षा के लिए जल्द ही लागू हो सकता है मध्यप्रदेश में सुरक्षा कानून 
रैली-जुलूस, प्रवचन में जरूरी होगा सीसीटीवी
दो महीने तक संभालकर रखना होगा वीडियो फुटेज
एमपी में लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी
सीसीटीवी लगाने का खर्च संबंधित प्रतिष्ठान या कार्यक्रम का आयोजक उठाएगा।
जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।*
गृह विभाग ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
ड्राफ्ट के मुताबिक, शादी चाहे मैरिज गार्डन में हो या निजी स्थान पर, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी।*
किसी जगह 100 से एक हजार तक या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा।*

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