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सोमवार, 12 दिसंबर 2022

अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्‍जी का जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त, एफआईआर के आदेश, सदस्यता भी जाएगी

ग्वालियर हाईकोर्ट ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्‍जी का जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त, एफआईआर के आदेश, सदस्यता भी जाएगी

ग्वालियर,
 ग्‍वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधयाक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। साथ ही विधानसभा अध्‍यक्ष को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण है। मध्य प्रदेश में नहीं है। 2018 में यह मामला जज्‍जी से हारे भाजपा उम्‍मीदवार लडडूराम कोरी कोर्ट में ले गए थे, उस समय जज्‍जी कांग्रेस में थे।

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