संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ
योजनाओं का लाभ लेने अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन आमंत्रित
विदिशा,
जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम भोपाल के द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं में ऋण आवेदन फार्म मध्य प्रदेश शासन के एमपी ऑनलाइन पोर्टल से किया जा सकता है
संत रविदास स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)
इस योजना के अंतर्गत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के पास निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता सम्बंधित प्रावधान होगें। उद्योग विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) ईकाई के लिऐ राशि रुपये एक लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाऐं जैसें- एग्रो प्रोससिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाएं तथा सेवा (सर्विस) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए एक लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाऐं जैसे- ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय, टेन्ट हाऊस एवं बेल्डिंग वर्कशॉप आदि इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाऐं शामिल हैं। योजना में पात्रता के लिए निर्धारित आयच 18 वर्ष से 45 वर्ष तक, मध्यप्रदेश का मूल निवासी, आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक ध् वित्तीय संस्थाध्सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) ना हो, आयकर दाता न हो। आवेदक की शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता 08वीं कक्षा उत्तीर्ण। परिवार की वार्षिक आय रूपये 12 लाख से अधिक ना हो। परिवार से आशय आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति, पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो। वित्तीय सहायता- ब्याज अनुदान- अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरितध् शेष (आउटस्टैंडिंग) ऋण (टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन) पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी। आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत आवेदक द्वारा https://samast.mponline.gov.in पोर्टल
के माध्यम से आवेदन पत्र ऑन-लाईन कर सकते है।
डॉ. अम्बेड़कर आर्थिक कल्याण योजना
योजना का लाभ- केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। इस
योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के पास निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता सम्बंधित प्रावधान होगें। सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार से एक लाख रुपये तक का ऋण प्रदाय किया जाएगा। आवेदन के लिए 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है तथा आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक ध् वित्तीय संस्थाध्सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) ना हो। आयकर दाता ना हो परिवार से आशय- आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह अश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति, पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो। ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष (आउटस्टैंडिंग) ऋण (टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन) पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जाएगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारण्टी फीस देय होगी।आवेदक द्वारा https://samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र ऑन-लाईन कर सकते हैं।
योजनांतर्गत अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय में आदिम जाति कल्याण
विभाग बिल्डिंग परिसर में कार्यालय, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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