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शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025

नरवाई जलाने पर 09 के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर नरवाई जलाने वाले कुल 722 किसानों पर किया गया 26 लाख 46 हजार रुपये का अर्थ दंड

*फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन हुआ और सख़्त 
नरवाई जलाने पर 09 के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर*
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*नरवाई जलाने वाले कुल 722 किसानों पर किया गया 26 लाख 46 हजार रुपये का अर्थ दंड*

 *सर्वाधिक 208 प्रकरण सिरोंज में पंजीकृत हुए* 

Topstarnews.in
 विदिशा,
 जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। 
 कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 09 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। अभियान चलाकर की जा रही इस कार्रवाई में नरवाई जलाने पर अभी तक 722 किसानों के विरुद्ध  26 लाख 46 हजार रुपये का अर्थ दंड किया गया है।
 *नरवाई ना जलाने का अहवान* 
फसल अवशेष नरवाई नहीं जलाने की अपील जिला प्रशासन द्वारा सर्व जनों से की गई है।खासकर किसान भाइयों को जागरुकता के संदेशों का संप्रेषण कार्यक्रमों , कार्यशाला, ग्राम चौपालों संवादों के अलावा विशेष रूप से प्रकाशित विभिन्न प्रकार के पम्पलेटों के माध्यम से किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग के अधिकारियों - कर्मचारियों के द्वारा उक्त कार्यों को विशेष अंजाम दिया जा रहा है।
 समझाइश चेतावनी को अनदेखा कर नरवाई जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जिले में राजस्व अधिकारियों के द्वारा संपादित की जा रही है।

कलेक्टर  गुप्ता के निर्देशानुसार यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी निरन्तर जारी रहेगी। जिले में  कलेक्टर के निर्देश पर  क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 
जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है।
किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएँ, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। किसान यदि नरवाई जलाता है तो राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में  2500 रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में  5 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा तथा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में  15 हजार प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।
 *एफआईआर*
नरवाई जलाने से संबंधित 9 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जिसमें सर्वाधिक विदिशा ग्रामीण तहसील क्षेत्र में 07 और विदिशा शहरी तहसील क्षेत्र में एवं सिरोंज तहसील क्षेत्र में क्रमश: एक - एक एफआईआर दर्ज हुई है।

 *सर्वाधिक प्रकरण सिरोंज में पंजीकृत* 
कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा नरवाई जलाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कार्यवाही करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिले की सभी 12 तहसीलों में अर्थदंड के 722 प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। जिसमें सर्वाधिक सिरोंज तहसील में 208 प्रकरणों में 6 लाख 58 हजार 500 रुपए अर्थदंड अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गई है। शेष अन्य तहसीलों में दर्ज प्रकरणों और अधिरोपित अर्थदंड की जानकारी तदनुसार विदिशा नगर में 40 प्रकरणों में  2 लाख 20 हजार रुपए, विदिशा ग्रामीण तहसील क्षेत्र में 57 प्रकरणों में एक लाख 42 हजार 500 रूपए, गंजबासौदा में 36 प्रकरण में 91 हजार, कुरवाई में 48 प्रकरण में 2 लाख 40 हजार, पठारी में 116 प्रकरण में 6 लाख 90 हजार, शमशाबाद में 41 प्रकरण में एक लाख 54 हजार, नटेरन में 85 प्रकरण 2 लाख 11 हजार 500 रुपए, ग्यारसपुर में 23 प्रकरणों में 75 हजार, गुलाबगंज में 21 प्रकरणों में 55 हजार, लटेरी में 42 प्रकरण में 96 हजार रुपए जबकि सबसे कम 5 प्रकरण त्यौदा तहसील में दर्ज किए गए हैं ।इन प्रकरणों में 12 हजार 500 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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