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बुधवार, 26 नवंबर 2025

नायब तहसीलदार चार हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

 भोपाल/सीधी 
महानिदेशक लोकायुक्त  योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक  मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संभाग रीवा के द्वारा सफल ट्रैप कार्यवाही  की ओर नायब तहसीलदार को चार हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया 
 नाम आवेदक प्रवीण चतुर्वेदी पिता  शिवबालक चतुर्वेदी निवासी  ग्राम/पोस्ट करौली तहसील सिहावल जिला सीधी मध्य प्रदेश
 *आरोपीगण* - 
 महेंद्र कुमार कोल पद नायब तहसीलदार तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश  हरी प्रसाद वैश पद राजस्व निरीक्षक तहसील चितरंगी वृत्त कोरावल जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश 

*ट्रेप रिश्वत राशि* 4000 रुपए,

_ नायब तहसीलदार का शासकीय आवास बैरीटोला खुर्द चितरंगी जिला सिंगरौली

  शिकायतकर्ता  ने वर्ष 2016 में ग्राम बालाखण्ड़ तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली में आराजी नंबर 61/02 रकबा 0.800 हेक्टेयर जमीन क्रय किया था । उक्त भूमि के विक्रेता के पुत्रों द्वारा अवैध कर लिया गया था । मेरे द्वारा 2017 में न्यायालय नायब तहसीलदार बेदखली का आवेदन दिया गया था । जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश 08.09.2021 को जारी किया गया था । उक्त न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कराया गया जब मैं नायब तसीलदार महेंद्र कुमार कोल  से अपने  काम के संबंध में बात किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम के लिए तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। राजस्व निरीक्षक हरी प्रसाद वैश्य भी वही साथ में थे तो आर.आई. साहब ने भी कहा कि खर्चा तो करना ही पड़ेगा। मैने पूछा कितना पैसा लगेगा तो उनके द्वारा सामूहिक 15000 रुपए की मांग की है । शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त संभाग रीवा के द्वारा शिकायत सत्यापन करवाया गया ।  शिकायत सत्यापन के दौरान दिनांक 22.11.2025 को नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार कोल के द्वारा 4000 रुपए एवं दिनांक 23.11.2025 को राजस्व निरीक्षक हरी प्रसाद वैश्य से ग्राम करौंदिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित एक दुकान में मिल कर अपने काम के संबंध में बात किया तो उन्होंने 8000 रुपए रिश्वत की मांग की दोनों के द्वारा 12000 रुपए अलग-अलग  रिश्वत मांग करना पाया गया। शिकायत सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक 25.11.2025 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार कोल को 4000 रुपए रिश्वत शिकायतकर्ता से ग्रहण करते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 1918 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है ।
ट्रेपकर्ता अधिकारी* श्री प्रवीण सिंह परिहार उपपुलिस अधीक्षक  लोकायुक्त संगठन रीवा
 उपेंद्र दुबे निरीक्षक लोकायुक्त संगठन रीवा एवं 12 सदस्यीय टीम द्वारा  कार्यवाही की जा रही है

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