प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ एवं रबी फसल हेतु क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्य आदेश जारी
विदिशा,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 मौसम खरीफ एवं रबी हेतु क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्य जारी किए जा चुके हैं की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले के लिए चिन्ह अंकित बीमा कंपनी से सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक को दिए हैं उन्होंने कहा कि जिले के शत प्रतिशत किसानों की फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2022 हेतु अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने हेतु बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
बैंकों द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल (NCIP Portal) पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बोई गई फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिये तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो,
किसानों की सुविधा को देखते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 अन्तर्गत प्रदेश में नेशनल काप इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है।
पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी जिसमें बीमाकर्ता (बैंकर्स / कामन सर्विस सेन्टर / स्वंय कृषक ) द्वारा संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा NCIP पोर्टल पर दर्ज की जाना है ।
जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पालिसी जारी हो सकेगी
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें