अल्पकालीन फसल ऋण देय अवधि 31 तक
विदिशा,
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2022 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की अवधि बढाए जाने के आदेश सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा जारी किए गए है कि जानकारी देते हुए कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि अब कृषकबंधु अल्पकालीन फसल ऋण 31 मई तक जमा कर सकेंंगे।
राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ऐसे समस्त कृषकबंधु जिनके द्वारा समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे, गेंहू, चना, सरसो, मसूर आदि का विक्रय का उपार्जन की अवधि में किया जाता है। उनके लिए तकनीकी आदि कारणो के कारण राशि प्राप्त होने में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना अंतर्गत खरीफ 2022 सीजन हेतु निर्धारित ड्यू डेट 30 अपै्रल 2023 को बढाकर 31 मई किया गया है अतः केवल उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले कृषको के लिए खरीफ 2022 सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 31 मई तक योजना की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें