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शुक्रवार, 25 अगस्त 2023

आपसी झगड़े के 16 लोगों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास

16 आरोपीगण को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास

गंजबासौदा,
 नगर  से सटे ग्राम फरीदपुर के 7 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय द्वारा आरोपियों को 7-7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई
अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 148, 294, 307 सहपठित धारा 149 एवं 506 भाग-2
भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप थे। उन्होंने दिनांक 27.01.2017 के एक दिवस पूर्व फरियादी यशपाल के भतीजे पवन उर्फ केसरी व गांव के रविन्द्र रघुवंशी की लड़ाई बिना किसी कारण के हो गई थी, जिसकी उन लोगों ने रिपोर्ट की थी। इसी बुराई पर से नाराज होकर रवीन्द्र सिंह और उसका पिता इमरत सिंह, तलवार व लाठी लेकर तथा उनके परिवार के विजय सिंह, बलराम, रमेश, नीलेश, वीरेन्द्र, बदन सिंह, सुन्दर सिंह, कल्लू मोहन सिंह, धीरज सिंह, कुलदीप, धर्मेन्द्र, सुरेन्द्र, शैलेन्द्र, विक्का तथा 05-07 अन्य लोग एक राय होकर लाठी लेकर आये और बोले जान से मारो सालों को और सब लोगों ने लाठी, तलवार, रॉड से मारपीट की। इसके बाद यशपाल के भाई जसवंत की भी इन सभी लोगों ने लाठी डण्डों से मारपीट की। मारपीट में फरियादी यशपाल को सिर में दायें कंधे में, अंगूठा छिंगली उंगली में चोटें आयीं। जसवंत को सिर में, बायें हाथ में चोट आयी। घटना रतीबाई, शांतिबाई ने देखी। वे सभी लोग जाते समय कह रहे थे कि   जान से खत्म कर दो और इनका वंश मिटा दो। फरियादी यशपाल द्वारा लिखवायी गई घटना की रिपोर्ट 0/17 पर थाना बासौदा शहर में लेखबद्ध की गई तथा उक्त रिपोर्ट से प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 105/2017 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 324, 506, 294 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अभियुक्तगण को अपराध धारा 325 सहपठित धारा 149 भा.दं.वि. एवं आहत जसवंत के सम्बंध में धारा 307 सहपठित धारा 149 भा.दं.वि. एवं धारा 148 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करते हुये निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया गया-उकत मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अखिलेश लाहौरी द्वारा की गई ,

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