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मंगलवार, 6 फ़रवरी 2024

चोरी के चावल मामले में अज्ञात ट्रेक्टर अभी भी लावारिस,मंडी समिति ने लगाया ऋषभ ट्रेडर्स पर 2 लाख 81 हजार रुपए का जुर्माना,

*गंज स्थित गोदाम में गड़बड़ी का मामला–*

*मंडी समिति ने लगाया ऋषभ ट्रेडर्स पर 2 लाख 81 हजार रुपए का जुर्माना
गंजबासोदा–
 ग्राम गंज स्थित ऋषभ ट्रेडर्स पर गत तीन दिन पूर्व कृषि उपज मंडी समिति द्वारा छापा मारा गया था और जांच के उपरांत सैकड़ों कुंटल अनाज गोदाम में मिला था जिसके मंडी खरीदी से मिलान के उपरांत पांच गुना टैक्स वसूलने की बात मंडी की जांच दल द्वारा कही गई थी| मंगलवार को जब मध्य स्वदेश अखबार के संवाददाता की बात मंडी अधिकारी शंभू सिंह रघुवंशी से हुई तो उन्होंने बताया की ऋषभ ट्रेडर्स पर जो अनाज पाया गया उसकी पूर्ण जांच की गई साथ पोर्टल पर दर्ज ऋषभ ट्रेडर्स के रिकार्ड से मिलान किया गया जिसमे भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है| श्री रघुवंशी ने बताया की व्यापारी पर मंडी टैक्स के पांच गुने की कार्यवाही की जा रही है जिसकी वसूली के लिए 2 लाख 81 हजार रुपए का नोटिस व्यापारी को दिया जा रहा है|प्राप्त जानकारी और सूत्रों की मानें तो कृषि उपज मंडी समिति द्वारा की गई जांच में जो अनाज मिला और जब उसका मिलान मंडी के रिकार्ड से किया गया तब पाया गया कि करीब 56 लाख 20 हजार रुपए के माला में गड़बड़ी है जिसका 1% टैक्स करीब 56200 रुपए बनता है | मंडी समिति ने जांच के उपरांत ऋषभ ट्रेडर्स पर 56200 का पांच गुना टैक्स का जुर्माना लगा दिया जिसे अब विधि अनुसार मंडी अधिनियम के तहत बसूला जायेगा|
*मंडी के बाहर उपज खरीदना है अवैध–*
प्राप्त जानकारी व मंडी अधिनियम के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के बाहर एक मात्रा से अधिक उपज खरीदना अवैध है मंडी व्यापारी केवल नीलामी से ही उपज खरीद सकता है या फिर मंडी समिति को जानकारी देकर सौदा पत्रक के आधार पर व्यापार होता है उसका भी मंडी समिति को टैक्स देना होता है लेकिन बड़ी मात्रा में बिना मंडी समिति को अवगत कराए मंडी समिति के बाहर क्रय विक्रय करना अवैध और गैरकानूनी है| लेकिन इतनी बड़ी कार्यवाही व हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी व्यापारी ने मंडी के बाहर खरीदी बिक्री बंद नही की धडल्ले से व्यापार जारी रखा जिससे पता लगता है की पूरा खेल मिलीभगत का ही है| जब पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए मध्य स्वदेश अखबार के संवाददाता ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सुनील भालेकर को उनके मोबाइल 94253 81622 पर फोन लगाया तब कई बार पूरी पूरी घंटी जाने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया |जिससे मंडी अधिनियम के तहत क्या कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए उसकी पूर्ण जानकारी नहीं लग सकी| एक तरफ जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव निष्पक्ष व पारदर्शी कार्यवाही की बात करते हैं दूसरी तरफ उनके ही निर्देश के बाद हो रही जांच में अधिकारी ना तो मीडिया का फोन उठा रहे ना ही उचित जवाब दे रहे अब फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है यह सवाल पूछे जाना लाजमी है|
इनका कहना है
Sdm,एवं फूड अधिकारी 
मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी की गंज की गोदाम पर चावल खरीदी हो रही है जिसके बाद में जांच के लिए पहुंची थी,ओर अब आगे भी जब भी मुझे जानकारी लगेगी में जांच करने जाऊंगी|
पिंकी शाक्य
Food inspector 

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