307 के आरोपियों को 7 साल की सजा 1000 जुर्माना
-घटना दिनांक 03.04.2019 के तीन दिन पहले ग्राम खजूरी,
गंजबासौदा, शमशाबाद
निवासी दीप सिंह यादव ,भगवान सिंह यादव के खेत में अभियुक्त अशोक यादव की गाय घुस गयी थी, जिस पर से उनके मध्य आपस में मारपीट हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2019 को थाना शमशाबाद में की थी। उसी रंजिश पर से दिनांक 03.04.2019 को अभियुक्तगण अशोक यादव, विजय, राकेश एवं वीरेन्द्र यादव हाथ में लाठी व फर्सा लेकर आये तथा गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी दीप सिंह ने गाली देने से मना किया तो वीरेन्द्र यादव ने उसे फर्सा मारा जो उसके सिर में दाहिने तरफ लगा एवं विजय ने पत्थर मारा जो उसके सिर में बायें तरफ लगा चोट होकर खून निकलने लगा। अशोक ने लाठी से मारा जो उसके दाहिने पैर के घुटने में लगकर मूंदी चोट आयी। फरियादी दीप सिंह का चचेरा भाई शिशुपाल यादव बचाने आया तो राकेश यादव ने फर्सा मारा जो उसके भाई शिशुपाल को दाहिने तरफ कान में लगा, विजय ने लाठी से मारा, जो शिशुपाल के दाहिने बखे में लगा और मूंदी चोट आयी। अर्जुन यादव, तीरन यादव ने आकर बीच-बचाव किया और घटना देखी। अभियुक्तगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो बच गये, आईंदा मिले तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी दीप सिंह द्वारा लिखवायी उक्त रिपोर्ट थाना शमशाबाद में अपराध कमांक 138/2019 धारा 294, 323, 324, 326, 506, 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त मामले में शासकीय अधिवक्ता डॉ. अखिलेश लाहौरी द्वारा आरोपीगण को उनके द्वारा किये गये अपराध को देखते हुये माननीय न्यायालय से आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने की मांग की।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे डॉ. अखिलेश लाहौरी अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुये माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री डी.एस. परमार द्वारा आज दिनांक 27.06.2024 को 01. अशोक पुत्र मालम सिंह यादव, आयु 28 वर्ष, 02. राकेश पुत्र मालम सिंह यादव, आयु 40 वर्ष, 03. विजय बहादुर पुत्र मालम सिंह यादव, आयु 30 वर्ष, 04. वीरेन्द्र सिंह पुत्र मालम सिंह यादव, आयु 35 वर्ष, निवासीगण ग्राम खजूरी, थाना शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) को भा.दं.वि. की धारा 307 सहपठित धारा 34 (दो-बार) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के व्यतिकम में 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।
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