अवैध कॉलोनियों की जांच हेतु दल गठित
विदिशा,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने आदेश जारी कर जिले में अवैध कॉलोनी की जांच किए जाने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं अंतर्गत बने नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्त) नियम समय-समय पर जारी संशोधन के तहत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु जांच दल का गठन किया है।
कलेक्टर श्री वैद्य द्वारा गठित दल में डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सुश्री निकिता तिवारी को जांच दल का अध्यक्ष एवं जिला पंजीयक श्रीमती क्षिप्रा सेन, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख श्री योगेश श्रीवास्तव को सदस्य तथा जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री जाबिर खान को समन्वयकर्ता नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्री वैद्य के द्वारा जनसुनवाई एवं विभिन्न समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से जिले में नगरीय निकाय एवं उसके आसपास तथा जिले के बड़े कस्बों, ग्राम में अवैध कालोनियां विकसित हो रही हैं जिनमें आमजन, रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं की जानकारियां प्राप्त होने पर मामले को संज्ञान में लेकर जांच दल का गठन किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि उक्त जांच दल स्थानीय राजस्व अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से समन्वय स्थापित कर अवैध कॉलोनी की जानकारी प्राप्त की जाकर उनका परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उक्त जांच दल द्वारा क्षेत्रीय मैदानी अमले के साथ मौका स्थल का भ्रमण कर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन में संबंधित व्यक्ति जिसकी भूमि पर अवैध कॉलोनी का विकास किया जा रहा है उसका नाम पता सहित विवरण, उस भूमि का विवरण जिस पर अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। उक्त भूमि पर किए जा रहे विकास कार्य का विवरण (फोटोग्राफ सहित) यदि भूखंड का पंजीयन किसी के पक्ष में आवासीय, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया गया है तो उसका विवरण, प्रशनाधुन भूमि का व्यपवर्तन होने, करने के उपरांत क्या व्यपवर्तन भूमि के भू-राजस्व का पुर्ननिर्धिरण कर लिया गया है। भूमि अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अनुबंध, करार के द्वारा कॉलोनी विकास का कार्य किया जा रहा है तो उसका पूर्ण विवरण, कॉलोनी का लेआउट प्लान, अनुमतियों का विवरण भी अपने अभिमत सहित एवं विधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, के साथ अपना प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। क्रमांक 08
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