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रविवार, 23 फ़रवरी 2025

गाईडलाइन का उल्लंघन करने वालें डी.जे. संचालक गार्डन संचालक पर की कार्यवाही गार्डन संचालक पर प्रकरण दर्ज

गाईडलाइन  का उल्लंघन करने वालें  डी.जे. संचालक एवं गार्डन संचालक पर की कार्यवाही गार्डन संचालक पर प्रकरण दर्ज 
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गंजबासौदा,
रात्री करीब 01.00 बजे पूर्वी रेल्वे कालोनी बासौदा के पास जालोरी गार्डन तरफ से तेज आवाज में डी.जे. बजने की सूचना प्राप्त होने पर । जिससे ध्वनि प्रदूषण व आस पास रहने वाले लोगों को तेज आवाज से परेशानी हो रही थी तथा एक दूसरे की आवाज सुनने में परेशानी हो रही थी। 
  पुलिस अधीक्षक  रोहित काशवानी  के द्वारा तेज आवाज में बजने वालें नियम विरुद्ध डी.जे. पर कार्यवाही के निर्देश दिये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ0 प्रशांत चौबे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गंजबासौदा  मनोज कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बासौदा शहर निरी. योगेन्द्र सिंह परमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई

सूचना पर गठित टीम द्वारा जालोरी गार्डन पूर्वी रेल्वे कालोनी पहुँचकर माँ कर्मा डी.जे. पठारी के संचालक एवं जालोरी गार्डन गंजबासौदा के संचालक आदित्य जालोरी को समझाईस देने के पश्चात भी नहीं मानने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना थी। डी.जे. संचालक एवं गार्डन संचालक के द्वारा शासन एंव माननीय सर्वोचय न्यायालय के द्वारा निर्धारित ध्वनि आवाज से अधिक आवाज में बजाते पाये जाने से नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपी गणों का अपराध धारा 223 बीएनएस,7/15 कोलाहल आधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध क्रमांक 126/2025 पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया
आम जनता, डी.जे. संचालक, मैरिज गार्डन एवं होटल संचालकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में स्कूल एवं कॉलेजों में वार्षिक परीक्षायें चल रहीं हैं। जिनको मद्देनजर रखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा शासान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये नियमों का पालन करते हुए डी.जे. तथा साउण्डों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चलाने हेतु एवं रात्री 10.00 बजे तक बंद करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। जिससे छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। अतः आम जनता, डी.जे. संचालक एवं मैरिज गार्डन संचालकों से अपील की जाती है कि शादी कार्यक्रमों आदि में डी.जे. एवं साउण्डों की निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बजायें तथा समय का ध्यान रखते हुए रात्री 10.00 बजे तक बंद कर दें। यदि किसी के द्वारा शासन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन तथा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनपर उपरोक्तानुसार कार्यावाही की जावेगी।

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