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रविवार, 28 सितंबर 2025

अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री करने पर 2.22 लाख का जुर्माना

अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री करने पर 2.22 लाख का जुर्माना

विदिशा

 शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री किए जाने कि शिकायाते सीएम हेल्पलाइन व अन्य  माध्यम से प्राप्त होने पर इनका परीक्षण कराने के लिए पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता द्वारा मदिरा दुकानों पर टेस्ट परचेस की कार्यवाही कराई गई तदोपरान्त कड़ी कार्रवाई की गई है।

                कलेक्टर  गुप्ता के मार्गदर्शन में संपादित कार्रवाई की जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी  शरद पाठक ने बताया कि  विदिशा जिले में दीपनाखेडा वाईन शॉप तथा पिकलोन स्थित पीपलखेड़ा वाईन शॉप पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री पाई गई। इस पर दोनों दुकानों पर एक-एक दिन की लायसेंस निलंबन की कार्यवाही करते हुए क्रमशः 1,74,266 और 48,501 का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। दोनों दुकानों पर कुल 2,22,767 का जुर्माना लगाया गया।

                इसके अतिरिक्त दीपनाखेडा वाईन शॉप के प्रबंधक द्वारा दुकान मासिक सत्यापन प्रपत्र समय पर प्रस्तुत न करने पर 5 हजार रुपए का भी दंड  लगाया गया है।भविष्य में भी अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री की शिकायत पाई जाने पर इसी प्रकार की कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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