खाद वितरण नियमों का उलंघन करने पर लायसेंस निलंबित
विदिशा,
किसानों को खाद वितरण के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक केएस खपेडिया ने सिरोंज विकासखंड के मेसर्स वंदे मातरम कृषि सेवा केन्द्र सिरोंज को जारी लायसेंस अनुज्ञप्ति क्रमांक T-6/205B वैधता तिथि 28 दिसंबर 2028 को उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 में दिये गये प्रावधानों के आधार पर निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
उप संचालक केएस खपेडिया ने बताया कि संस्थान केंद्र द्वारा ई-उर्वरक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को उपलब्ध स्टॉक से जारी टोकन के अनुसार उर्वरक का वितरण किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। यदि किसी कारण से भू-स्वामी का टोकन जनरेट नही हो पाने को स्थिति में कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र अनुसार प्रपत्र में रिकार्ड संधारित कर ऑफलाईन उर्वरक वितरण किये जाने की व्यवस्था की गई है। किंतु सिरोंज के मेसर्स वंदे मातरम कृषि सेवा केन्द्र द्वारा
ई-टोकन जनरेट किये हुए किसानों को भी उर्वरक प्रदाय नही किया जा रहा है। साथ ही भू-स्वामियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की एवं निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर उर्वरक विक्रय की शिकायतें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिरोंज एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड सिरोंज के माध्यम से भी प्राप्त होने पर पूर्व उल्लेखित कार्यवाही संपादित की गई है।
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