अवैध रूप से उर्वरक विक्रय करने पर गंजबासौदा के आकाश यादव पर एफ.आई.आर. दर्ज
गंजबासौदा,
क्षेत्र के उर्वरक निरीक्षक श्री आशीष आर्य को 1 नवम्बर को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम भाटनी (बत्तीसा मोड़) में अवैध रूप से उर्वरक का व्यापार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया एवं पंचनामा तैयार किया गया।
निरीक्षण के दौरान श्री भूपत रघुवंशी के मकान में डी.ए.पी. उर्वरक का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर 30 बोरियाँ डी.ए.पी. उर्वरक की पाई गईं, जिन्हें उर्वरक निरीक्षक द्वारा जप्त कर इफको बाजार, बासौदा के सुपुर्द किया गया है। आकाश यादव निवासी नाका मर्दाखेड़ी, भाटनी से वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जांच में पाया गया कि वे बिना अनुमति के अवैध रूप से उर्वरक विक्रय कर रहे थे, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 35 का उल्लंघन है। इस पर उनके विरुद्ध थाना शहर गंजबासौदा में 2 नवम्बर को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग उप संचालक श्री के.एस. खपेडिया ने जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं से अपील की है कि वे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप ही व्यवसाय करें। साथ ही कीटनाशक विक्रेताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वे कीटनाशक अधिनियम 1968 के नियमों का पालन करें। अन्यथा की स्थिति में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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