जमीनी विवाद में हत्या के चारों आरोपी आजीवन कारावास से दंडित, 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड
गंजबासौदा,
थाना नटेरन अंतर्गत ग्राम जोगी-किरौंदा में वर्ष 2024 में हुए जमीनी विवाद से जुड़े हत्या प्रकरण में माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद वंशकार की अदालत द्वारा चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
दिनांक 17 अगस्त 2024 की रात्रि लगभग 11:45 बजे जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों द्वारा भूपेंद्र दांगी (28) निवासी ग्राम जोगी-किरौंदा के साथ लाठी, डंडों एवं लोहे की रॉड से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना नटेरन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।
*आरोपियों के नाम:
न्यायालय द्वारा जिन चार आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं—
👉बलराम दांगी (41 वर्ष)
👉घनश्याम दांगी (37 वर्ष)
👉रविंद्र दांगी (29 वर्ष)
👉राजेंद्र दांगी (28 वर्ष)
सभी निवासी ग्राम जोगी-किरौंदा, थाना नटेरन, जिला विदिशा।
*पुलिस की अहम भूमिका:*
प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी नटेरन निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त लाठी, डंडे एवं लोहे की रॉड जप्त की गई। वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का संकलन कर सुदृढ़ विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रभावी अनुसंधान सुनिश्चित किया गया। न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सशक्त पैरवी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया प्रकरण में अतिरिक्त अभियोजक डांस अखिलेश लाहोरी के तर्कों से सहमत साक्ष्यो से सहमत होकर न्याधीश महोदय ने सजा सुनाई
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें