*मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर रेट लिस्ट (Price List / MRP सूची) लगाना लाइसेंस की* *अनिवार्य शर्तों में शामिल है। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित की गई है ताकि ग्राहकों से अधिक वसूली न हो सके।*
*रेट लिस्ट कहां लगाना अनिवार्य है?
*नियम अनुसार*
*दुकान के बाहर (मुख्य प्रवेश द्वार पर)*
*ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ ग्राहक दुकान में प्रवेश करने से पहले ही कीमत देख सके।*
*साफ-साफ और पढ़ने योग्य होना जरूरी है।*
*दुकान के अंदर (काउंटर के पास)*
*बिक्री काउंटर या कैश काउंटर के पास भी रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य माना जाता है।*
*ताकि खरीदते समय ग्राहक कीमत मिलान कर सके।*
*स्टेशन क्षेत्र की शराब दुकान पर “जब आओ तब पाओ नियमों की खुली अनदेखी!*
*सुबह 6: दुकान खुल जाती है सुबह का फायदा उठाकर ग्राहकों से ₹10 ज्यादा लिए जाते हैं*
*ऐसे ही एक शराब लेने वाले ने बताया रात में 12:00 बजे भी ₹20 ज्यादा लेते हैं अपना नाम न छापने के साथ पर बताया है*
*गंजबासौदा रेलवे स्टेशन शराब दुकान का अजब गजब कारनामा सामने देखने को मिला*
*गंजबासौदा में शराब बिक्री को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।* *हाल ही में त्योंदा रोड स्थित सपना पेट्रोल पंप के पास अवैध शराब बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन आबकारी विभाग की ओर से अपेक्षित सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई।* *अब रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित शराब दुकान का एक नया वीडियो वायरल होने से विभाग की कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में आ गई है।*
*वायरल वीडियो में सुबह करीब 6:30 बजे शराब की बिक्री होते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में ग्राहक को ₹110 की एमआरपी वाली बोतल ₹120 में देने की बात कही जाती है। दुकान के अंदर से आवाज सुनाई देती है* —
*“अभी सुबह है, 120 रुपये लगेंगे।”*
*यह कथन सीधे तौर पर निर्धारित मूल्य (MRP) से अधिक वसूली की ओर इशारा करता है।*
*इतना ही नहीं, इससे पहले 9 तारीख की रात 12 बजे का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें तय समय सीमा के बाद शराब बिक्री किए जाने का दावा किया गया। अब तक इन मामलों में विभागीय कार्रवाई सार्वजनिक नहीं होने से आमजन में नाराजगी देखी जा रही है।*
*निर्धारित समय क्या कहता है नियम?*
*मध्य प्रदेश आबकारी नियमों के अनुसार शराब दुकानों का संचालन समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक निर्धारित है। ऐसे में सुबह तड़के और देर रात बिक्री होना नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है।*
*किन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई?*
*पुरानी प्रदर्शन फोटो,
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) अवैध विक्रय एवं नियम विरुद्ध शराब बिक्री।*
*धारा 36 एवं 37 — लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन।*
*धारा 54 — अधिक मूल्य (MRP से ज्यादा) पर शराब विक्रय।*
*लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण तथा आर्थिक दंड की कार्रवाई भी संभव।*
*📞 अधिकारियों से संपर्क का प्रयास
*मामले की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया गया*
*भोपाल आबकारी अधिकारी को सुबह 7:14 बजे कॉल किया गया, लेकिन फोन टू टू कर रहा था ,,
*गंजबासौदा आबकारी अधिकारी रवि धाकड़ को भी उसी समय कॉल किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
*अब बड़ा सवाल
*लगातार वायरल वीडियो सामने आने के बावजूद क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी*, *या आबकारी विभाग जांच कर शराब ठेकेदार पर सख्त कदम उठाएगा?*
वायरल वीडियो ने मचाई धूम
*फिलहाल जनता निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रही है।
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