*अधिकारियों पर अब 30 गुना पेनल्टी
*सरकार ने शासकीय आवास नियमों में किया संशोधन
भोपाल/ प्रदेश में शासकीय आवासों पर ट्रांसफर और रिटायरमेंट के बाद भी कब्जा जमाए बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों में लगने वाली पेनल्टी को 10 गुना से बढ़ाकर 30 गुना कर दिया है।
राज्य सरकार ने शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन करते हुए किराए की नई दरों के साथ सख्त जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी शासकीय सेवक का तबादला हो जाता है, तो वह अधिकतम 6 माह तक सामान्य किराए पर सरकारी आवास में रह सकेगा। इसके बाद भी आवास खाली नहीं करने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा और बेदखली की कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं, रिटायर होने वाले अधिकारी और कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 3 माह तक सामान्य किराए पर सरकारी आवास में रह सकेंगे। इसके बाद अगले 3 माह तक आवास नहीं छोड़ने पर उन्हें 10 गुना किराया देना होगा और इसके बाद यह राशि 30 गुना तक वसूली जाएगी।
इधर प्रशासन द्वारा रेसीडेंसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग पलासिया, किला मैदान रोड सहित अन्य इलाकों में स्थित सरकारी आवासों की जानकारी जुटाई जा रही है, जहां कई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी बंगले खाली नहीं कर रहे हैं।
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