*ऑनलाइन जारी होगी अस्थाई पटाखा दुकानों की अनुमति*
*विदिशा.
.लक्ष्मी नारायण दांगी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने जिले में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसेंस जारी करने हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसेंस जारी करने के दौरान विस्फोटक नियंत्रक उपमुख्य के द्वारा एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशो का पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।
कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा दीपावली वर्ष 2022 पर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसेंस के लिए संबंधित आवेदकों को ऑन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन दर्ज करने होंगे। इसके लिए निर्धारित मापदण्डो का भी पालन उनके द्वारा किया जाना सुनिश्चित हों।
दुकानो हेतु स्थान का चयन व पूर्व मे ही सभी आवश्यक व्यवस्थाये कर ली जावें तथा स्थल का नजरी नक्शा व लेआउट भी तैयार कर ले, ताकि अनुज्ञप्तिधारियों को दुकान आवंटित करने में अनावश्यक परेशानी न हों। आपके द्वारा चयनित स्थानों की सूची 03 दिवस में इस कार्यालय को भेजे ।
आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। जॉच के दौरान आयु सत्यापन स्कूली प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज से किया जा सकता है। आवेदक अत्यंत वृद्ध व मूक-बधिर न हो। आवेदक जिस स्थान पर विक्रय की अनुमति चाहता है वह उस नगर ध् ग्राम का निवासी होना आवश्यक है। किसी भी हाट बाजार में आतिशबाजी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। आवेदक के चरित्र, आपराधिक रिकार्ड संबंधी जांच संबंधित थाने से करायी जावे व थाना प्रभारी का स्पष्ट अभिमत लिया जावें। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 86 के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त दो आतिशबाजी की दुकानों के मध्य आवश्यक सुरक्षा की दूरी 03 मीटर व रहवासी इलाके से 15 मीटर एवं किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी रखी जावें ।
उक्त अस्थायी दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होना चाहिये। आतिशबाजी को सुरक्षित ध् अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जावें। आतिशबाजी विक्रय स्थान, दुकानों के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तीयों का प्रयोग नहीं होगा। बिजली के खुले तार आदि न हो। मास्टर स्वीच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये ताकि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जायें।
आतिशबाजी विक्रय स्थल पर धूम्रपान करना व माचिस आदि रखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा तथा सफाई कर्मियों को भी निर्देशित किया जावे की वह आतिशबाजी विक्रय स्थल व उसके आस-पास कचरे आदि को न जलायें । अग्नि दुर्घटना आदि की स्थिति में सुरक्षा हेतु फायर बिग्रेड , पानी के टैंक आतिशबाजी विक्रय स्थल के पास होना एवं प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान के सामने पर्याप्त रेत थेला बोरा, अग्निशमन यंत्र को भरकर रखने के निर्देश, पाबंद किया जावे।
अनुज्ञप्ति प्रारूप एलई- 5 में उल्लेखित अनुसार ही सामग्री का रखाव व विक्रय किया जावे एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन कराया जावें। आतिशबाजी विक्रय स्थान पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था (पुलिस व्यवस्था) भी सुनिश्चित करें। अस्थायी अनुज्ञप्ति एक व्यक्ति को एक ही स्थान के लिये जारी की जावेगी और वह अनुज्ञप्ति में उल्लेखित विक्रय स्थान के अलावा अन्य स्थान, ग्राम, नगर में विक्रय नहीं करेगा। मौके पर दुकान पर सुरक्षा के अधिक प्रबंध रखें अधिक जानकारी के लिये विस्फोटक नियमों के प्रावधानों का अवलोकन करें जिससे आप विभिन्न पहलुओं से भली-भाँति परिचित हो सके।
विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार का पत्रादेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही एवं निर्देशो से अपने अधीनस्थ अधिकारियों ध् कर्मचारियों को भी अवगत कराया जावें. साथ ही ध्वनि प्रदूषण तथा वायुमण्डल प्रदूषण आदि के संबंध में न्यायालयीन निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जावें । अनुज्ञप्ति दुकानदारो कि सूची विवरण सहित इस कार्यालय को अवश्य समयसीमा में भेजी जावे।
विधुत व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना होगा जीर्ण शीर्ण या पुराने बायरों का उपयोग न किया जावे, ट्यूब लाईट एवं तारो के अन्य जोड़ो पर टेप लगाया जावें । संचालन एवं देखरेख करने के लिये अधिकृत मिस्त्री ध् पर्यवेक्षक ध् विधुत ठेकेदारो की उपस्थिति सुनिश्चित की जायें तथा कार्यपालन यंत्री मप्र विधुत वितरण कंपनी विदिशा, बासौदा से स्थल का निरीक्षण करा लिया जावें ।
अस्थायी आतिशबाजी विक्रय कार्यवाही निर्देश नियमों के अनुरूप निर्धारित तिथि , समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, किसी भी कार्यवाही आदि का पूर्ण दायित्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा की गई कार्यवाही से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत कराया जायें। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा चयनित स्थानो पर आतिशवाजी की दुकाने लगाने हेतु आवेदक अपना आवेदन पत्र एम०पी० ई-सर्विस पोर्टल से प्राप्त करने हेतु कर सकेंगे।
अनुज्ञप्ति एलई-5 प्रपत्र में ऑनलाईन प्रक्रिया से जारी की जावेगी। समस्त प्राप्त आवेदकों का चरित्र सत्यापन संबंधित थाने से कराये जाने के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति जारी की जावें। यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के अधीन अस्थायी एलई-5 ऑन-लाईन प्रक्रिया से जारी करने के अधिकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त) जिला संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी की गई अनुज्ञप्ति की सूची एवं चयनित स्थान की जानकारी पुलिस अधीक्षक विदिशा, संबंधित थाना प्रभारी एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें । आतिशबाजी, पटाखों के आस्थायी लायसेंस हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि का निर्णय संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा सकेंगा। आतिशबाजी दुकानों का आवंटन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा नियमानुसार किया जावे ।
पुलिस अधीक्षक विदिशा समस्त थाना प्रभारियो को निर्देशित करें कि आवेदन पत्र प्राप्त होते ही आवेदक का चरित्र सत्यापन तत्काल कराकर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भेजे, ताकि समय सीमा में अनुज्ञप्ति जारी की जा सके। यह कार्य समय-सीमा का है तथा निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है, इसलिये निर्देशो, नियमों के अनुरूप निर्धारित तिथिध्समयावधि में कार्यवाही आदि का पूर्ण दायित्व आपका रहेगा, उक्त निर्देशो से अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को अवगत कराया जावें, कि आदेशो निर्देशो की अवहेलना पर अनुशासनात्मक, दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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