विदिशा जिले के 71 अशाकीय स्कूल बंद होंगे इन स्कूलों के 5000 बच्चों को समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला कराने के निर्देश
Topstarnews.in
विदिशा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी आदेशानुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त जिले की अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। इस हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 संशोधित नियम के अनुसार मान्यता हेतु प्रावधान किये गये हैं।
राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेशानुसार जिन विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। उन विद्यालयों को 23 दिसंबर 24 से 10 फरवरी 25 तक और विशेष शुल्क के साथ 14 फरवरी 25 तक मान्यता नवीनीकरण के आवेदन आरटीई मोबाइल एप के माध्यम से प्रस्तुत किये गये थे।
डीपीसी श्री आर पी लखेर ने बताया कि विदिशा जिले में 71 अशासकीय स्कूलों के द्वारा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण के आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिनकी मान्यता 31 मार्च 2025 या इसके पूर्व समाप्त हो रही है। राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा मान्यता नवीनीकरण आवेदन करने के 03 बार अवसर प्रदान किये गये, परंतु 71 शालाओं के द्वारा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण के आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।
अतः उक्त विद्यालयों को बंद विद्यालय घोषित किया गया है। ततंसंबंध में निर्देशित किया जाता है कि 15 अप्रैल 25 तक अपने संकुल केन्द्र पर शाला का रिकार्ड, प्रवेश पंजी, टीसी रजिस्टर, परीक्षा फल पत्रक आदि अभिलेख बीईओ, बीआरसी एवं संकुल प्राचार्य की उपस्थिति में जमा करें और आपके शाला में दर्ज छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूल में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। यदि बगैर मान्यता के स्कूल संचालित पाया जाता है तो आरटीई के नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी।
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