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बुधवार, 8 अक्टूबर 2025

अबैध शराब पकड़ाने वाले व्यापारी का हो सकता है उधोग विभाग द्वारा आवंटित प्लांट निरस्त मांगा जबाव


औद्योगिक क्षेत्र कंजना में आवंटित भू-खण्ड को निरस्त करने का जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश
विदिशा,
     विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील के औद्योगिक क्षेत्र कंजना में मेसर्स राधिक ट्रेडर्स को आवंटित भू-खण्ड क्रमांक 120 की विभागीय देनदारियों की राशि जमा नहीं करने और आबकारी विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही में अवैध मदिरा का प्रकरण दर्ज करने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री एके श्रीवास्तव ने राधिका ट्रेडर्स के प्रोपराइटर को सूचना पत्र जारी कर 30 दिवस में जबाव प्रस्तुत करने की अवधि 
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री एके श्रीवास्तव के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेसर्स राधिका ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्रीमती मंजूबाला अग्रवाल पत्नि श्री सुदामा प्रसाद अग्रवाल भू-खण्ड क्रमांक 120 औद्योगिक क्षेत्र कंजना निवासी सिंचाई विभाग कालोनी, कालाबाग गंजबासौदा द्वारा सीड प्रोसेसिंग गतिविधि हेतु आवंटित किया गया है। मेसर्स राधिका ट्रेडर्स द्वारा विभागीय देनदारियों की राशि जमा नहीं की जा रही है साथ ही बिना किसी पूर्व अनुमति के आवंटित गतिविधि से भिन्न गतिविधि का संचालन किया जा रहा है।
आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का भी उल्लेख करते हुए उद्योग विभाग के महा प्रबंधक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि विदिशा जिले के वृत्त गंजबासौदा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र कंजना, बासौदा में स्थित मेसर्स राधिका टेªडर्स, पत्थर फैक्ट्री से अवैध मदिरा जप्त कर आबकारी अधिनियमो के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना मंे लिया गया है जो मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम अनुसार निष्पादित लीजडीड की कंडिकाओं का उल्लेख है। 
महाप्रबंधक श्री श्रीवास्तव के द्वारा जारी सूचना पत्र के अनुसार मेसर्स राधिक टेªडर्स की प्रोपराइटर को तीस दिवस की समयावधि में पूर्व उल्लेखित संबंधो में समाधानकारक उत्तर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत नियमो के प्रावधानो तहत आपको औद्योगिक क्षेत्र मंे आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जाएगा। सम्पूर्ण जबावदेंही के उत्तरदायी स्वंय होंगे।   

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