नर्सिंग घोटाले पर कॉलेजों की मान्यता पर उठे गंभीर सवालCBI जांच में सामने आईं कमियां, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और डुप्लीकेट फैकल्टी के संचालन के आरोप; हजारों छात्रों के भविष्य पर असर - topstarnews

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मंगलवार, 8 सितंबर 2026

नर्सिंग घोटाले पर कॉलेजों की मान्यता पर उठे गंभीर सवालCBI जांच में सामने आईं कमियां, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और डुप्लीकेट फैकल्टी के संचालन के आरोप; हजारों छात्रों के भविष्य पर असर

नर्सिंग घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, कॉलेजों की मान्यता पर उठे गंभीर सवाल
CBI जांच में सामने आईं कमियां, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और डुप्लीकेट फैकल्टी के संचालन के आरोप; हजारों छात्रों के भविष्य पर असर
भोपाल/जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग शिक्षा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है
जानकारी अनुसार। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और मान्यता प्रक्रिया को लेकर गंभीर तथ्य सामने आए हैं।
हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार CBI जांच में कई नर्सिंग कॉलेजों को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। अदालत के समक्ष बताया गया कि GNM पाठ्यक्रम के 4,475 विद्यार्थी ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे थे जिन्हें ‘Unsuitable’ पाया गया था। इनमें से 2,395 विद्यार्थियों को उपयुक्त कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि 2,080 विद्यार्थियों का स्थानांतरण बाकी था।
बिना कक्षा और प्रैक्टिकल के पढ़ाई के आरोप
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान ऐसे आरोप सामने आए कि कुछ कॉलेजों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और नियमित कक्षाएं तथा प्रैक्टिकल नहीं कराए जा रहे थे। कई कॉलेजों में एक ही प्रिंसिपल या शिक्षक को अलग-अलग संस्थानों में दर्शाए जाने यानी डुप्लीकेट फैकल्टी का मामला भी सामने आया।
अदालत ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि नर्सिंग शिक्षा में ऐसी कमियां सीधे मरीजों और आम जनता की सुरक्षा से जुड़ी चिंता पैदा करती हैं।
छात्रों को मिली राहत, लेकिन परीक्षा में गुणवत्ता की शर्त
हाईकोर्ट ने उपयुक्त कॉलेजों में स्थानांतरित किए गए 2,395 विद्यार्थियों के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी है। हालांकि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की आवश्यक अवधि, कक्षाएं और प्रैक्टिकल की न्यूनतम शर्तें पूरी करनी होंगी। परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही आगे की पढ़ाई का रास्ता साफ होगा।
हाईकोर्ट की निगरानी में जारी है मामला
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और CBI जांच से जुड़ा मामला लंबे समय से हाईकोर्ट की निगरानी में है। अप्रैल 2026 में अदालत ने CBI से जांच के दौरान सामने आए कॉलेजों और उनके संबंध में की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा था।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन संस्थानों में मानकों का पालन नहीं हुआ, उन्हें मान्यता किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में मिली तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कॉलेज संचालकों पर क्या कार्रवाई होगी?

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