83 सेल्समैनो को नोटिस जारी व 16 का अप्रैल एवं मई माह कमीशन राशि रोकने की कार्यवाही
विदिशा,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित जिले के समस्त पात्र हितग्राहियों को ईकेवायसी कराया जाना आवश्यक है। ततसंबंध में समय-समय पर विभिन्न प्राप्त दिशा निर्देशो के अनुपालन में कार्यवाही जारी है।
जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय ने बताया कि 30 मई तक विशेष अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियोे का शत प्रतिशत ईकेवायसी कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए है। जिले में ईकेवायसी कार्यो में कोताही बरतने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसी कडी के तहत विदिशा नगर में 16 उचित मूल्य दुकानो के सेल्समैनो के विरूद्ध अप्रैल एवं मई माह की कमीशन राशि रोकने की कार्यवाही की गई है वहीं सिरोंज अनुविभाग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानो के विक्रेताओं द्वारा 90 प्रतिशत से कम ईकेवायसी कराए जाने के कारण राशि 83 उचित मूल्य दुकानो के विक्रेताओं को सिरोंज एसडीएम के माध्यम से शोकाॅज नोटिस जारी किए गए है।
गौरतलब हो कि विदिशा जिले में लगभग 1122781 हितग्राहियों की ईकेवायसी होना है। उक्त कार्य विशेष अभियान के रूप में 30 मई तक संचालित कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। विशेष अभियान अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त पात्र हितग्राहियों का समय सीमा में शत प्रतिशत ईकेवायसी पूर्ण कराए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है साथ ही विक्रेताओं को समय-समय पर दुकानवार शेष रहे पात्र हितग्राहियों की सूची भी उपलब्ध कराई जा रही है इसके अलावा मृत, वैवाहिक और पालयन हितग्राहियों के नाम आॅन लाइन पोर्टल से ही विलोपित करने की कार्यवाही समानांतर क्रियान्वित की जा रही है।
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