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मंगलवार, 9 जून 2026

​बड़े रेस्टोरेंट में चूहे मिलने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई कर कोर्टयार्ड मैरियट का खाद्य लाइसेंस किया निलंबित

*भोपाल में ​चूहे मिलने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई कर एमपी नगर स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट का खाद्य लाइसेंस किया निलंबित

​भोपाल: 
भोपाल स्थित प्रसिद्ध होटल डीलीजेंट होटल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल) [M/s Deligent Hotel Corporation Pvt Ltd (Courtyard by Marriott Bhopal)] में चूहों की उपस्थिति को लेकर मिली एक गंभीर शिकायत के बाद, राज्य और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित औचक निरीक्षण किया गया। डीबी सिटी, अरेरा हिल्स स्थित प्राधिकृत परिसर में निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी और गंभीर कमियाँ पाई गईं, जिसके आधार पर केंद्रीय अभिहित अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संस्थान की खाद्य व्यवसाय (Food Business) गतिविधियों एवं सेंट्रल लाइसेंस (लाइसेंस संख्या: 11421999000174) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
​निरीक्षण दल द्वारा दर्ज की गई मुख्य कमियाँ और अवहेलनाएँ निम्नलिखित हैं:
​पेस्ट इन्फेस्टेशन (कीट और चूहे): होटल के स्टोर और किचन (रसोई) एरिया में चूहों का होना पाया गया। साथ ही, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड की जांच में परिसर में चूहों की मौजूदगी की पुष्टि हुई।
​अस्वच्छता एवं अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ: होटल की सभी रसोइयों (Kitchens) में साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति असंतोषजनक पाई गई।
​नियमों का उल्लंघन (KOB Relabeller): होटल द्वारा उपयोग किए जा रहे चीनी के पाउच (Sugar Sachets) एक तृतीय-पक्ष निर्माण इकाई से लिए जा रहे थे, जो कि खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) द्वारा विधिवत समर्थित/एंडोर्स नहीं थे।
​खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण: शाकाहारी (Vegetarian) और मांसाहारी (Non-Vegetarian) खाद्य उत्पादों को बिना किसी पृथक्करण (Segregation) के एक साथ असुरक्षित तरीके से संग्रहित किया गया था।
​दोषपूर्ण बुनियादी ढांचा: होटल प्रबंधन भंडारण सुविधाओं को इस तरह से डिजाइन और निर्मित करने में विफल रहा, जिससे भंडारण और तैयारी के दौरान भोजन को दूषण (Contamination) से प्रभावी ढंग से बचाया जा सके।
​कानूनी मानकों की अनदेखी: होटल परिसर में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) और खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग और खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 की आवश्यकताओं का अनुपालन पूरी तरह से अपर्याप्त पाया गया।
​सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि: निरीक्षण के दौरान मिले इन गंभीर तथ्यों, रिकॉर्ड की संवीक्षा (Scrutiny) और आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के उक्त होटल की गतिविधियों को निलंबित करने का सख्त कदम उठाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे सभी  संस्थानो के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी l

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