भीख मांगने वालों ,देने वाले पर कलेक्टर ने भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने आदेश किये जारी - topstarnews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

मंगलवार, 4 फ़रवरी 2025

भीख मांगने वालों ,देने वाले पर कलेक्टर ने भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने आदेश किये जारी

कलेक्टर ने भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने आदेश किये जारी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
Topstarnews.in
भोपाल ,
कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
     भिक्षुकों को प्रतिस्थापित कर उनके रहने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार स्थित आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह के रुप में आरक्षित किया जाता है।

        भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 (2) के अंतर्गत आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

पेज